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Raigarh News: पंचधारी एनीकट में शराबखोरी और नहा रहे 5 युवक गिरफ्तार, भेजा सलाखों के पीछे

   रायगढ़। जिला प्रशासन द्वारा रायगढ़ स्थित पंचधारी एनीकट में लगातार सामने आ रही डूबने एवं जनहानि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पूरे क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर  मयंक चतुर्वेदी द्वारा 11 मई को बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर पंचधारी एनीकट एवं आसपास के क्षेत्र में नहाने, तैराकी, पिकनिक, सेल्फी, रील बनाने एवं वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह द्वारा कोतवाली पुलिस को क्षेत्र में सतत निगरानह कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है ।

         प्रशासन के निर्देशों के पालन एवं एसएसपी श्री शशि मोहन के निर्देशों पर  कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल कोतवाली पुलिस पेट्रोलिंग को सूचना प्राप्त हुई कि पंचधारी एनीकट में कुछ युवक नशा कर रहे हैं और डेम में नहा रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के निर्देशन में उप निरीक्षक ऐनु देवांगन एवं हमराह स्टाफ मौके पर पहुंचे, जहां दीपक कुमार यादव पिता लक्ष्मण यादव उम्र 24 वर्ष, संतोष कुमार यादव पिता भुलउ राम यादव उम्र 25 वर्ष एवं उमाशंकर साहू पिता समारू साहू उम्र 21 वर्ष, सभी निवासी सोनूमुड़ा बजरंग पारा थाना जूटमिल रायगढ़, डेम में नहाते पाए गए।

        पुलिस द्वारा उन्हें डेम में नहाने से मना करने पर वे आवेश में आकर उल्टा-सीधा बोलने लगे तथा गवाहों को देख लेने की धमकी देने लगे। जबकि पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा लगातार लोगों को डेम में न जाने की समझाइश दी जा रही है। अनावेदकों के इस कृत्य से किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया।

       इसी दौरान पंचधारी डेम के पास शराब सेवन करते हुए धनंजय साहू पिता शौकीलाल साहू उम्र 25 वर्ष निवासी जेठा थाना बाराद्वारा जिला सक्ती एवं संजु कंवर पिता स्वर्गीय शिव कुमार कंवर उम्र 31 वर्ष निवासी रामभांठा चर्च के पास रायगढ़ को पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही शांति भंग की आशंका पर दोनों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।