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CG: रेप केस में कृषि अधिकारी को उम्रकैद की सजा.. शादी का झांसा देकर कालेज फ्रेंड को बनाया हवस का था शिकार..!

रायपुर। बलात्कार के मामले में बालोद के रहने वाले कृषि विस्तार अधिकारी गुंडरदेही देवनारायण साहू को न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस अधिकारी ने पढ़ाई के दौरान युवती से संबंध बनाए थे। यह कहकर की अधिकारी बनने के बाद शादी कर लेंगे लेकिन उसके बाद से वह शादी से मुकर रहा था। इस पर युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने फरवरी 2026 में इस मामले का चालान पेश किया था और आज अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आरोप है कि कॉलेज के दिनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और शादी का सपना दिखाकर युवती के साथ सालों तक शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता को भरोसा दिलाया गया कि नौकरी लगते ही शादी होगी। लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी मिली, कहानी पूरी तरह बदल गई।

कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी से साफ मना करते हुए जाति को लेकर अपमानजनक बातें कहीं और रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। मामला कोर्ट पहुंचा, सुनवाई हुई और अब स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।

यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि भरोसे के नाम पर धोखा देने वालों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है।