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रायगढ़: युवतियों का पीछा कर ‘फिल्मी स्टाइल’ में छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार..!


रायगढ़। शहर के चांदमारी रोड पर कार सवार युवतियों के साथ छेड़खानी और रास्ता रोककर बदतमीजी करने वाले मनचलों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में प्रयुक्त ग्रैंड विटारा कार को भी जप्त कर लिया गया है।


क्या है पूरा मामला?
घटना 9 फरवरी की रात करीब 11 बजे की है। पीड़िता अपनी ममेरी बहन के साथ कार से दवाई लेने जा रही थी। चांदमारी रोड पर जब वे सड़क किनारे कुत्तों को बिस्किट खिला रही थीं, तभी एक नीले रंग की ग्रैंड विटारा (CG13 AW 2410) में सवार पांच युवकों ने उन पर गंदी टिप्पणियां और इशारे शुरू कर दिए।


युवतियों ने वहां से निकलना चाहा, तो आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में उनका पीछा किया और रियापारा तिराहा के पास उनकी कार के सामने अपनी गाड़ी अड़ाकर रास्ता रोक दिया। कार से उतरकर एक युवक ने अपना नाम प्रदीप पटेल बताते हुए अश्लील हरकतें कीं, जबकि उसके साथी अंदर बैठकर कमेंट्स करते रहे।
पुलिस की त्वरित छापेमारी और गिरफ्तारी
10 फरवरी को शिकायत दर्ज होते ही एसएसपी शशि मोहन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। महिला थाना प्रभारी दीपिका निर्मलकर के नेतृत्व में गठित टीम ने दबिश दी।

  • पकड़ा गया आरोपी: नरेन्द्र महावर (21 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 1 चांवसारी।
  • फरार आरोपी: प्रदीप पटेल, कमलेश यादव, राहुल गुप्ता और संगम त्रिपाठी।
    पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रदीप पटेल के घर के सामने से घटना में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है। पूछताछ में नरेन्द्र महावर ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
    कानूनी कार्रवाई (BNS की धाराएं)
    पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:
  • धारा 78(2): पीछा करना (Stalking)
  • धारा 126(2): गलत तरीके से रोकना
  • धारा 79: महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना
  • धारा 75(3): यौन उत्पीड़न
  • धारा 3(5): सामान्य आशय (Common Intention)
    एसएसपी का कड़ा संदेश