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रायगढ़ पुलिस का कड़ा प्रहार: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और छेड़खानी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

रायगढ़। जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन मोड में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह के सख्त निर्देशों का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित और प्रभावी प्रहार करते हुए, महिला थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोपियों को गिरफ्तार कर सीधा सलाखों के पीछे (न्यायिक रिमांड पर) भेज दिया है।

पहला मामला: दिल्ली में रखा साथ, फिर शादी से मुकरा; एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई

​पहला मामला एक युवती के जज्बातों से खेलने और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने का है। 8 मई 2026 को बिलासपुर की रहने वाली एक 27 वर्षीय युवती ने महिला थाने में अपनी आपबीती दर्ज कराई।

​पीड़िता के मुताबिक, साल 2017 में फोन के जरिए उसकी पहचान जूटमिल थाना क्षेत्र के बाजीनपाली फटहामुड़ा निवासी अकबर अली (27 वर्ष) से हुई थी। बातों का यह सिलसिला जल्द ही शादी के वादों में तब्दील हो गया। अगस्त 2022 में आरोपी ने युवती को रायगढ़ बुलाया और एक दोस्त के घर ले जाकर शादी का झांसा देते हुए उसके साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 2023 में वह उसे लेकर दिल्ली चला गया, जहां दोनों करीब दो साल तक किराये के मकान में पति-पत्नी की तरह रहे।

​लेकिन 27 फरवरी 2026 को आरोपी का असली चेहरा सामने आ गया। वह पीड़िता को दिल्ली में ही लावारिस छोड़कर वापस रायगढ़ भाग आया। लगातार टालमटोल के बाद जब उसने शादी से दो टूक इनकार कर दिया, तब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस की शरण ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन अपराध दर्ज कर आरोपी अकबर अली (पिता असगर अली) को धर दबोचा। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में एट्रोसिटी एक्ट की सख्त धारा 3(2)(v) भी जोड़ दी है।

दूसरा मामला: अश्लील हरकतों और मारपीट का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

​दूसरी कार्रवाई एक मनचले और दबंग किस्म के आरोपी पर हुई है। 7 मई को महिला थाने में एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि चक्रधरनगर के टारपाली तेलीपारा निवासी अरविंद कुमार गुप्ता (40 वर्ष) उसे अकेला पाकर अक्सर गंदी नीयत से इशारे करता था।

​हद तो तब पार हो गई जब 6 मई की रात करीब 8:30 बजे पीड़िता अपने पति के साथ बाड़ी में थी। आरोपी वहां आ धमका और महिला पर अशोभनीय टिप्पणियां करने लगा। जब पीड़िता और उसके पति ने इसका विरोध किया, तो आरोपी गाली-गलौज पर उतर आया और ईंट मारकर महिला को घायल कर दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 79, 75(2), 296, 115(2), और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता (पिता हरीशचंद्र गुप्ता) को गिरफ्तार कर लिया।

इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका

इन दोनों ही मामलों के खुलासे और आरोपियों की त्वरित धरपकड़ में एडिशनल एसपी  अनिल सोनी और डीएसपी  उन्नति ठाकुर का मार्गदर्शन अहम रहा। वहीं जमीनी स्तर पर कार्रवाई को अंजाम देने में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव सहित महिला थाना और पुलिस लाइन के स्टाफ ने मुस्तैदी दिखाई।