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अवैध खनन माफियाओं पर जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार: 7 दिन में 17 भारी वाहन और मशीनें जप्त, मचा हड़कंप

रायगढ़: जिले में रेत और चूना पत्थर का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर के कड़े निर्देशों के बाद एक्शन मोड में आए खनिज विभाग ने पिछले महज 7 दिनों के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन और परिवहन में लगी 17 भारी मशीनों और वाहनों को जप्त कर लिया है। प्रशासन की इस अचानक हुई सर्जिकल स्ट्राइक से जिले के खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

सहायक खनि अधिकारी आशीष गड़पाले और जिला खनिज जांच दल ने एक सुनियोजित अभियान के तहत जिले के अलग-अलग हिस्सों में दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान रेत और चूनापत्थर की चोरी में इस्तेमाल हो रहे 06 हाईवा, 02 ट्रेलर, 05 ट्रेक्टर, 01 ट्रेक्टर लोडर, 02 जेसीबी और 01 चैन माउंटेन मशीन (पोकलेन) को रंगे हाथों पकड़ा गया। जप्ती की कार्रवाई के बाद सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी वाहनों को कलेक्ट्रेट परिसर रायगढ़, थाना खरसिया, थाना घरघोड़ा और थाना पूंजीपथरा की सुपुर्दगी में खड़ा कराया गया है।

कहाँ-कहाँ गिरी प्रशासन की गाज?

खनि अधिकारी ने ‘रायगढ़ सृष्टि’ को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिरों से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर यह छापामार कार्रवाई की गई है:

  • घरघोड़ा ब्लॉक: ग्राम छिरभौना में  विजय कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से 01 जेसीबी और 03 ट्रेक्टर जप्त किए गए।
  • खरसिया ब्लॉक: ग्राम चन्द्रशेखरपुर में  रितेश गुप्ता के ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां से 01 चैन माउंटेन मशीन, 01 जेसीबी और 02 हाईवा पकड़े गए।
  • ग्राम लेबड़ा: यहां  चेतक पटेल के पास से अवैध कार्यों में लिप्त 01 ट्रेक्टर लोडर और 02 हाईवा जप्त किए गए हैं।

​इसके अलावा, चेकिंग के दौरान अवैध परिवहन के मामलों में चूनापत्थर के 4 और रेत के 2 प्रकरणों में भी हाईवा एवं ट्रैक्टरों को पकड़कर कार्रवाई की गई है।

दर्ज होगा कड़ा मामला, प्रशासन की खुली चेतावनी

पकड़े गए सभी मामलों में प्रशासन किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। विभाग द्वारा इन सभी मामलों में ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015’, ‘खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23(क)’ तथा ‘छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009’ के तहत कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है।

​जिला प्रशासन ने जिले के सभी खनिज ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि बिना वैध अभिवहन पास (Transit Pass) के खनिज उत्खनन, परिवहन या भण्डारण करना एक गंभीर दंडनीय अपराध है। प्रशासन का साफ संदेश है कि जिले की संपदा की लूट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए यह सघन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।