रायगढ़। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए रायगढ़ पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके गृह ग्राम सरिया से धर दबोचा।
इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती, फिर बनाया हवस का शिकार
मिली जानकारी के अनुसार, 29 वर्षीय पीड़िता ने 24 मार्च को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि अप्रैल 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान सूरज उर्फ सूर्यकांत साहू (34 वर्ष), निवासी सरिया से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ने पर आरोपी ने युवती को अपने विश्वास में ले लिया।
20 अक्टूबर 2025 को आरोपी युवती के घर पहुंचा और उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। लोक-लाज और डर के कारण पीड़िता ने उस वक्त चुप्पी साधे रखी। इसके बाद नवंबर 2025 में आरोपी उसे रायपुर स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया, जहां दो दिनों तक उसके साथ पुनः दुष्कर्म किया गया।
शादी से इनकार करने पर खुला मामला
पीड़िता जब भी शादी का दबाव बनाती, आरोपी टालमटोल कर देता था। 5 मार्च 2026 को आरोपी ने युवती को सरिया के बाजार चौक बुलाया और वहां शादी करने से साफ इनकार कर दिया। आरोपी के धोखे से आहत होकर पीड़िता ने कानून की शरण ली। रायगढ़ महिला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) और 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
पुलिस की त्वरित दबिश और गिरफ्तारी
SSP शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुमु कैवर्त की टीम ने सरिया (जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) में दबिश देकर आरोपी को उसके निवास से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


