रायगढ़, 20 मई । महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रायगढ़ पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 30 वर्षीय महिला के साथ अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी देने वाले 65 वर्षीय आरोपी को महिला थाना पुलिस ने चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, घटना 18 मई 2026 की सुबह की है। पीड़िता अपने पति को खोजते हुए ग्राम पतरापाली कोतरलिया निवासी माधो घोष उर्फ माधव यादव (65 वर्ष) की दुकान के पास पहुंची थी। बुजुर्ग समझकर महिला को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। आरोपी माधव यादव ने महिला को यह कहकर अपने पास बैठा लिया कि वह उसके पति को फोन करके बुला रहा है।
कुछ ही देर बाद आरोपी की नीयत बदल गई। उसने चालाकी से दुकान का बाहरी गेट बंद कर दिया और बुरी नीयत से महिला को पकड़कर जबरन अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा। अचानक हुए इस हमले से घबराई महिला ने पूरी ताकत से विरोध किया और शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला के चिल्लाने पर वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर वहां से भागने में सफल रही। इस दौरान आरोपी ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए महिला को धमकी दी कि यदि उसने इस घटना का जिक्र किसी से भी किया, तो वह उसे जान से मार देगा।
परिजनों को बताई आपबीती और पुलिस का एक्शन
डरी-सहमी महिला ने घर पहुंचकर पूरी घटना अपने पति और परिजनों को बताई। परिजनों के साथ मिलकर पीड़िता ने महिला थाना रायगढ़ का रुख किया और आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला थाना पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। आरोपी माधो घोष उर्फ माधव यादव (पिता बलराम यादव) के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(1)(i), और 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।



