रायगढ़/घरघोड़ा : जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक बेहद ही शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी की पार्टी को लेकर हुए एक मामूली से विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि तीन लोगों ने रात के अंधेरे में एक घर का दरवाजा तोड़कर महिलाओं और युवतियों के साथ जमकर मारपीट की। हालांकि, शिकायत मिलते ही घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए गुंडागर्दी करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, बरकसपाली निवासी 45 वर्षीय प्रार्थिया श्रीमती धनमोती सारथी (पति स्व. रामकुमार सारथी) ने 19 मई को घरघोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। विवाद की जड़ 12 मई 2026 को हुए एक विवाह समारोह से जुड़ी है। दरअसल, प्रार्थिया के परिवार को पड़ोसी रामकुमारी सारथी के बेटे विनोद सारथी की शादी में बुलाया गया था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो रामलाल सारथी ने यह कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया कि वह उन्हें बाद में अलग से पार्टी देगा।
पार्टी मांगना पड़ा भारी, रात को घर में घुसकर की गुंडागर्दी
इसी बात को लेकर सोमवार, 18 मई 2026 की शाम जब प्रार्थिया धनमोती ने रामलाल सारथी से वादे के मुताबिक पार्टी की बात पूछी, तो वह बुरी तरह भड़क गया और वहां से चला गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात करीब 9 बजे रामलाल सारथी अपने दो अन्य साथियों— मनोज सारथी और मंगल सिंह सारथी के साथ प्रार्थिया के घर जा धमका।
तीनों गली से ही गाली-गलौज करते हुए दरवाजा खुलवाने का दबाव बनाने लगे। जब डर के मारे परिवार ने दरवाजा नहीं खोला, तो आरोपियों ने डंडे से प्रहार कर जबरन घर का दरवाजा तोड़ दिया। घर के भीतर घुसते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इस बीच जब प्रार्थिया की बेटियां, सुक्रिता और अनिता अपनी मां को बचाने आईं, तो बेखौफ आरोपियों ने उनके साथ भी हाथ-मुक्के से जमकर मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आई हैं।
पुलिस का त्वरित एक्शन, तीनों आरोपी सलाखों के पीछे
घटना की शिकायत मिलते ही घरघोड़ा पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने सबसे पहले आहत महिलाओं का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 170/2026 के तहत बी.एन.एस. की धारा 296, 351(3), 115(2), 331(6), और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर मारपीट में शामिल तीनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं:
- रामलाल सारथी (पिता कुमार सिंह सारथी), उम्र 45 वर्ष
- मंगल सिंह सारथी (पिता सुखसाय सारथी), उम्र 58 वर्ष
- मनोज सारथी (पिता रामलाल सारथी), उम्र 20 वर्ष
(सभी निवासी— बरकसपाली, थाना घरघोड़ा)
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा, निरीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक और उनके हमराह स्टाफ की भूमिका बेहद अहम रही।



