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रायगढ़ जिले में चुनावी बिगुल फुंका: किरोड़ीमलनगर और 59 ग्राम पंचायतों में उप-चुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू

1 जून को डाले जाएंगे वोट, 4 जून को आएंगे नतीजे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर प्रशासन ने कसी कमर, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध।

रायगढ़ सृष्टि । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने रायगढ़ जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उप-चुनाव 2026 का शंखनाद कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जिले के उन सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जहां मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर प्रशासन ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आचार संहिता लागू होते ही संबंधित इलाकों में जुलूस, प्रचार-प्रसार और संपत्ति विरूपण को लेकर सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इन इलाकों में होना है मतदान

जिले में नगरीय निकाय के तहत नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर के वार्ड क्रमांक-06 में पार्षद पद के लिए उप-चुनाव होगा। वहीं ग्रामीण अंचलों की बात करें तो जिले के अलग-अलग विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के 59 वार्डों में रिक्त पंच पदों के लिए वोट डाले जाएंगे।

  • रायगढ़ ब्लॉक: जामपाली, जामगांव, कछार, मनुवापाली, टारपाली, पतरापाली पूर्व और पण्डरीपानी पूर्व।
  • पुसौर ब्लॉक: बासनपाली पूर्व, आमापाली, जतरी, नावापारा, दर्रामुड़ा, नन्देली, बड़ेहरदी, कौवांताल और खोखरा।
  • खरसिया ब्लॉक: बर्रा, तिऊर, पुरैना, घघरा, टेमटेमा, किरीतमाल, पुछियापाली, गाड़ाबोरदी, गीधा और छोटेपण्डरमुड़ा।
  • तमनार ब्लॉक: बिजना, जरेकेला, कसडोल और बजरमुड़ा।
  • घरघोड़ा ब्लॉक: भेंगारी, डेहरीडीह, छर्राटांगर और तुमीडीह।
  • लैलूंगा ब्लॉक: दियागढ़, लमडांड, बगुडेगा, जामबहार, लिबरा और बिरसिंघा।
  • धरमजयगढ़ ब्लॉक: दुर्गापुर, भोजपुर, बायसी और कापू के रिक्त वार्ड।

उप-चुनाव का पूरा कार्यक्रम एक नज़र में:

  • अधिसूचना व केंद्रों का प्रकाशन: 11 मई 2026
  • नामांकन की आखिरी तारीख: 18 मई 2026
  • नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी): 19 मई 2026
  • नाम वापसी व चुनाव चिह्न आवंटन: 21 मई 2026
  • मतदान की तिथि: 1 जून 2026
  • नगरीय निकाय मतगणना व नतीजे: 4 जून 2026
  • पंचायत चुनाव मतगणना: 1 जून (मतदान केंद्र पर), 2 जून (जरूरत पड़ने पर ब्लॉक मुख्यालय में) और 4 जून को अंतिम परिणाम।

प्रचारकों पर रहेगी पैनी नजर, रात 10 के बाद स्पीकर बजाने पर बैन

चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सख्त मोड में है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे/लाउडस्पीकर) के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दिन के समय भी लाउडस्पीकर बजाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। स्कूल, अस्पताल, कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के 200 मीटर के दायरे को ‘साइलेंस जोन’ घोषित किया गया है।

दीवारों पर पोस्टर चिपकाया तो खैर नहीं

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति के किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर या नारे लिखने वालों पर ‘छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994’ के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड (निगरानी दल) बनाए गए हैं, जो लगातार क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

​कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सभी विभागीय अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस और आचार संहिता का अक्षरशः पालन होना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।