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सावधान रायगढ़: पंचधारी एनीकट में नहाना, पिकनिक और सेल्फी अब पूरी तरह बैन, उल्लंघन पर सीधे होगी FIR

प्रशासन ने कसा शिकंजा: शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नो-एंट्री, बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश लागू

रायगढ़, 11 मई। अगर आप वीकेंड या छुट्टियों में दोस्तों और परिवार के साथ पंचधारी एनीकट जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपना इरादा तुरंत बदल दीजिए। पंचधारी एनीकट में लगातार हो रहे दर्दनाक हादसों और युवाओं की डूबने से हो रही मौतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत एक विस्तृत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके बाद से यहां नहाने, तैराकी, पिकनिक मनाने और यहां तक कि सेल्फी लेने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आखिर प्रशासन को क्यों उठाना पड़ा यह सख्त कदम?

हाल ही में पंचधारी एनीकट ‘मौत का स्पॉट’ बनता जा रहा था। पुलिस और तकनीकी रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि एनीकट की भौगोलिक बनावट बेहद खतरनाक है। अचानक पानी का तेज बहाव, गहराई, काई जमी फिसलन भरी चट्टानें और पानी के अंदर छिपे पत्थर किसी की भी जान लेने के लिए काफी हैं। प्रशासन ने पाया कि चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद लोग, खासकर युवा, इसे नजरअंदाज कर रहे थे। शराब के नशे में पानी में उतरना, रील बनाना और खतरनाक पत्थरों पर सेल्फी लेना हादसों की मुख्य वजह बन रहा था। इसी लापरवाही पर लगाम कसने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है।

आदेश की मुख्य बातें: क्या रहेगा पूरी तरह प्रतिबंधित?

  • पानी में उतरना सख्त मना: एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे और डाउनस्ट्रीम में नहाना, तैरना, कपड़े धोना या गोताखोरी करना पूरी तरह बैन है।
  • सेल्फी और रील पर ब्रेक: एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल या फिसलन भरे पत्थरों पर खड़े होकर सेल्फी लेना, रील बनाना और फोटोग्राफी करना अब गैरकानूनी होगा। इसे ‘नो गो जोन’ घोषित किया गया है।
  • शाम 6 बजे के बाद एंट्री बंद: सुरक्षा के लिहाज से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों के लिए एनीकट और आसपास के सुनसान इलाकों में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है।
  • नशे पर जीरो टॉलरेंस: एनीकट के 500 मीटर के दायरे में शराब, गांजा या किसी भी तरह के नशे का सेवन करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।
  • पिकनिक और टूर पर रोक: बिना एसडीएम (राजस्व) की अनुमति के यहां कोई भी सामूहिक पिकनिक, पार्टी या स्कूल-कॉलेज का टूर आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर

प्रशासन सिर्फ आदेश निकालकर नहीं रुका है, बल्कि इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी भी कर ली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मुख्य रास्तों पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार-रविवार और छुट्टियों के दिन यहां खास पेट्रोलिंग और फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात रहेंगे। खतरनाक जगहों पर बैरिकेडिंग की जा रही है और जलस्तर बढ़ने पर सायरन बजने की व्यवस्था भी की जा रही है।

उल्लंघन किया तो होगी FIR

कलेक्टर के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर इन नियमों को तोड़ती है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 60 दिनों तक या आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।