Skip to content

छत्तीसगढ़: विधानसभा सत्र में बिना अनुमति छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने पर रोक, कलेक्टर का सख्त निर्देश

रायगढ़, 3 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र को देखते हुए रायगढ़ जिले के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्ती से निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्र की अवधि में सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई अवकाश नहीं लिया जाएगा और न ही मुख्यालय छोड़ा जाएगा। उल्लंघन करने वाले अधिकारी-कर्मचारी के साथ-साथ उनके कार्यालय प्रमुख भी उत्तरदायी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का षष्ठम सत्र का अष्टम सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलेगा। सत्र के दौरान तारांकित-अतारांकित प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, आश्वासनों, अशासकीय संकल्पों, याचिकाओं तथा लोक लेखा समिति से जुड़े पत्राचार पर निर्धारित समय में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन का यह कदम विधानसभा कार्यवाही की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है, जिससे राज्य स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत हो सके।