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रायगढ़ जिले में सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य: कलेक्टर का सख्त आदेश

धरना-जुलूस से लेकर धार्मिक-राजनीतिक कार्यक्रमों तक एसडीएम से अनुमति जरूरी, निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन अनिवार्य

रायगढ़, 3 फरवरी 2026। कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने रायगढ़ जिले में सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, धार्मिक, राजनीतिक या अन्य भीड़ वाले कार्यक्रमों के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय से विधिवत अनुमति लेना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के पत्र का हवाला देते हुए जारी आदेश में कहा गया है कि कई संगठन बिना अनुमति या अनुमति के बाद कार्यक्रम बदलकर आयोजन कर रहे हैं। इससे आम नागरिकों का आवागमन, बाजार व्यवस्था और व्यापार प्रभावित हो रहा है, साथ ही कानून-व्यवस्था को खतरा बढ़ रहा है।

आदेश के मुताबिक, आयोजकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन, शर्तें और घोषणा पत्र के साथ एसडीएम कार्यालय में पूरा विवरण जमा करना होगा। इससे प्रशासन को रूट डायवर्जन, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और अन्य इंतजाम समय पर करने में आसानी होगी, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेंगे।जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को आदेश का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।