रायगढ़। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया है। 26 जनवरी को जिले भर की सभी मदिरा दुकानें, बार और भंडारण गृह बंद रहेंगे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने अधिनियम की धारा 24(1) के तहत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि इस दिन कोई भी मदिरा का क्रय-विक्रय, वितरण या लेन-देन नहीं होगा।
प्रभावित होने वाली दुकानों में शामिल हैं:
समस्त देशी मदिरा (सीएस-2), देशी कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 कंपोजिट)
विदेशी/प्रीमियम मदिरा (एफएल-1), विदेशी कंपोजिट मदिरा (एफएल-1 कंपोजिट)
देशी/विदेशी अहाता, होटल बार (एफएल-3), शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार (एफएल-3क), पर्यटन बार (एफएल-3ग)
मदिरा भंडारण भंडागार
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द शामिल है। जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारकों, होटल-बार संचालकों और विभागाध्यक्षों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा, “राष्ट्रीय पर्व पर शांति और उत्सवपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। सभी संबंधित पक्ष आदेश का पालन करें।”नागरिकों से अपील है कि इस दिन मदिरा से संबंधित कोई गतिविधि न करें। अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट या स्थानीय आबकारी कार्यालय से संपर्क करें।



